बिहार के नियोजित शिक्षको के वेतन में 1 अप्रैल 2021 से 15 प्रतिशत की वृद्धि
शिक्षा विभाग बिहार सरकार के संकल्प संख्या : 11/ वि 1--08 2013 (अंश-2) 1157 पटना, दिनांक: 29.08.2020 के द्वारा पंचायती राज संस्थानों एंव नगर निकाय संस्थानों अंतर्गत कार्यरत शिक्षकों एवं पुस्तकालयाध्यक्षों के वर्तमान वेतन संरचना में 1 अप्रैल 2021 को देय मूल वेतन में 15 प्रतिशत की वृद्धि की स्वीकृति प्रदान की गई थी |जिसके आलोक में 31 मार्च 2021 को देेेय मूल वेतन में वृद्धि उपरांत वेतन में होने वाले बढ़ोतरी का विवरण नीचे दिया गया है
संकल्प संख्या -1157 दि. 29.08.2020
संकल्प संख्या -1632 दि. 21.06.2017
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7th Pay Matrix As Per Notification No. 1632 |
1अप्रैल 2021 से देय वेतन विवरण प्राथमिक शिक्षक (बेसिक ग्रेड) ग्रामीण क्षेत्र 4 प्रतिशत HRA के लिए
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Basic Grade HRA @4% |
1अप्रैल 2021 से देय वेतन विवरण प्राथमिक शिक्षक (बेसिक ग्रेड) शहरी क्षेत्र 8 प्रतिशत HRA के लिए
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Basic Grade HRA @8% |
1अप्रैल 2021 से देय वेतन विवरण प्राथमिक शिक्षक (स्नातक ग्रेड) ग्रामीण क्षेत्र 4 प्रतिशत HRA के लिए
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Graduate Grade HRA @4% |
1अप्रैल 2021 से देय वेतन विवरण प्राथमिक शिक्षक (स्नातक ग्रेड) शहरी क्षेत्र 8 प्रतिशत HRA के लिए
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Graduate Grade HRA @8% |
15 प्रतिशत वृद्धि उपरांत वेतन बढोत्तरी का विवरण
वेतन निर्धारण को लेकर शिक्षा मंत्री श्री विजय कुमार चौधरी के बयान के अनुसार वेतन निर्धारण सॉफ्टवेयर के माध्यम से होगा ताकि निर्धारण में कोई विसंगति ना हो, लेकिन अभी तक शिक्षा विभाग के द्वारा कोई सॉफ्टवेयर जारी नहीं किया गया है |
नीचे सैंपल के तौर वेतन निर्धारण फॉर्मेट दिया गया है, जो अनधिकारिक नहीं है यह सैंपल नव-प्रशिक्षित शिक्षकों के लिए तैयार किया गया है |
वेतन निर्धारण प्रपत्र के (बेसिक ग्रेड) 4 प्रतिशत HRA के लिए
वेतन निर्धारण प्रपत्र के (बेसिक ग्रेड) 8 प्रतिशत HRA के लिए
वेतन निर्धारण प्रपत्र के (स्नातक ग्रेड ) 4 प्रतिशत HRA के लिए
वेतन निर्धारण प्रपत्र के (स्नातक ग्रेड ) 8 प्रतिशत HRA के लिए
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